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TaxCare

फ़ाइल किया रिटर्न ई-वेरिफ़ाई होने तक पूरा नहीं।

ई-वेरिफ़ाई के लिए आपके पास 30 दिन होते हैं। अगर आपका रिटर्न अब भी वेरिफ़ाई नहीं हुआ, तो TaxCare फ़ाइल करने के अगले दिन और दिन कम बचने पर याद दिलाता है।

संक्षेप में

रिमाइंडर, ताकि फ़ाइल किया रिटर्न बिना वेरिफ़ाई न रह जाए।

यह आपके लिए क्या करता है

  • सही मौक़ों पर रिमाइंडर

    फ़ाइल करने के अगले दिन, फिर 30 दिन की अवधि में 7, 2 और 1 दिन बचने पर।

  • सिर्फ़ बिना वेरिफ़ाई रिटर्न के लिए

    आपके ई-वेरिफ़ाई करते ही रिमाइंडर बंद हो जाते हैं।

  • ऐप में और आपके फ़ोन पर

    रिमाइंडर नोटिफ़िकेशन बेल में दिखता है और, अगर आपने पुश चालू किया है, तो पुश नोटिफ़िकेशन के रूप में भी।

  • सीधे ई-वेरिफ़ाई स्क्रीन पर

    रिमाइंडर पर टैप करने से वही स्क्रीन खुलती है जहाँ आप काम पूरा कर सकते हैं।

यह कैसे काम करता है

  1. आप रिटर्न फ़ाइल करते हैंख़ुद या टैक्स एक्सपर्ट के ज़रिए।
  2. TaxCare 30 दिन पर नज़र रखता हैअगर रिटर्न वेरिफ़ाई नहीं हुआ, तो रिमाइंडर के दिनों में सुबह 10:00 IST पर रिमाइंडर भेजे जाते हैं।
  3. आप ई-वेरिफ़ाई करते हैं और रिमाइंडर रुक जाते हैंरिमाइंडर खोलें और ई-वेरिफ़िकेशन पूरा करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या पुश नोटिफ़िकेशन की अनुमति देना ज़रूरी है?

नहीं। रिमाइंडर हमेशा ऐप की नोटिफ़िकेशन बेल में दिखता है। पुश की अनुमति तभी माँगी जाती है जब आप उसे चालू करने के लिए टैप करें।

अगर 30 दिन निकल जाएँ तो?

देर से वेरिफ़िकेशन पर आयकर कानून के नियम लागू होते हैं। इससे बचने के लिए रिमाइंडर का उपयोग करें।

क्या यह टैक्स एक्सपर्ट द्वारा फ़ाइल रिटर्न पर भी लागू है?

रिमाइंडर ऐप में आपके किसी भी बिना वेरिफ़ाई रिटर्न के लिए हैं।

इसे अपने रिटर्न में देखें

अपने मोबाइल नंबर से साइन इन करें और अपनी टैक्स प्रोफ़ाइल पर आज़माएँ।

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