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TaxCare

संशोधित रिटर्न फ़ाइल करें

कोई आय, कटौती छूट गई या कोई आँकड़ा ग़लत हो गया? संशोधित रिटर्न आपके फ़ाइल किए रिटर्न की जगह लेता है। कर वर्ष 2025-26 के लिए आप 31-Mar-2027 तक संशोधन कर सकते हैं।

संक्षेप में

फ़ाइल करने के बाद ग़लती दिखी? 31-Mar-2027 तक सुधारें।

रिटर्न संशोधित करने की आख़िरी तारीख़
31-Mar-2027
बिलेटेड रिटर्न की आख़िरी तारीख़
31-Dec-2026

क्या यह आप हैं?

  • आपको फ़ाइल किए रिटर्न में ग़लती मिली
  • आपने ब्याज, लाभ या दूसरी आय छोड़ दी
  • आप कोई कटौती लेना भूल गए
  • आपने बैंक या निजी जानकारी ग़लत भरी

कर वर्ष 2025-26 के मुख्य आँकड़े

उन्हीं नियम-तालिकाओं से, जिनसे TaxCare ऐप रिटर्न फ़ाइल करता है।

रिटर्न संशोधित करने की आख़िरी तारीख़
31-Mar-2027
बिलेटेड रिटर्न की आख़िरी तारीख़
31-Dec-2026
31-Dec-2026 के बाद संशोधन की फ़ीस
₹5,000

TaxCare यह कैसे करता है

सिर्फ़ वही जो ऐप आज करता है — आगे के कोई वादे नहीं।

  1. आपका मूल रिटर्न, ढूँढकरTaxCare पोर्टल से आपके पहले फ़ाइल किए रिटर्न पढ़ता है, ताकि जिस रिटर्न को आप सुधार रहे हैं वह आपके लिए पहचाना जाए।
  2. आपके रिकॉर्ड, अपने-आपPAN जुड़ते ही TaxCare आपका AIS, TIS और फ़ॉर्म 26AS या फ़ॉर्म 168 सीधे इनकम टैक्स पोर्टल से ले आता है।
  3. हर आँकड़े की जाँचAIS में दिखी जो आय अभी रिटर्न में नहीं है — बचत खाते का ब्याज, FD का ब्याज, डिविडेंड — वह फ़ाइल करने से पहले ढूँढकर आपको दिखाई जाती है।
  4. बकाया चुकाएँ, फिर फ़ाइल करेंजो भी टैक्स, ब्याज या फ़ीस बाक़ी है, उसका हिसाब आपके लिए होता है और रिटर्न फ़ाइल होने से पहले चुकाया जाता है।
  5. मंज़ूरी, अपलोड, ई-वेरिफ़ाईआपकी मंज़ूरी के बिना कुछ जारी नहीं होता। आप रिटर्न आयकर पोर्टल पर अपलोड करते हैं, फिर आधार OTP से ई-वेरिफ़ाई करते हैं, और काम पूरा होने तक रिमाइंडर आते रहते हैं।
  6. ज़रूरत हो तो टैक्स एक्सपर्टअगर आपके रिटर्न में कुछ ऐसा है जो सेल्फ़-फ़ाइलिंग में नहीं आता, तो ऐप से ही उसे TaxCare के सत्यापित टैक्स एक्सपर्ट को सौंपें। बुकिंग से पहले कीमत दिखती है।

आपको क्या चाहिए

ज़्यादातर आँकड़े आपके लिए अपने-आप आ जाते हैं। ये चीज़ें तैयार रखें।

  • आपका PAN, आधार से जुड़ा हुआ

  • OTP के लिए आधार से जुड़ा या पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल

  • पहले फ़ाइल किए रिटर्न का 15 अंकों का एक्नॉलेजमेंट नंबर

  • रिफ़ंड के लिए आपके नाम का बैंक खाता, इनकम टैक्स पोर्टल पर सत्यापित

  • भारत में इनकम टैक्स रिटर्न किसे भरना ज़रूरी है

    अगर कटौतियों से पहले आपकी आय बुनियादी छूट सीमा से ज़्यादा है, या कुछ ख़ास शर्तें लागू होती हैं (जैसे बड़ा TDS), तो रिटर्न भरना ज़रूरी है। जानें कैसे जाँचें, और ज़रूरी न होने पर भी भरना क्यों फ़ायदेमंद है।

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  • कर वर्ष क्या है? आसान शब्दों में

    कर वर्ष वे 12 महीने हैं, 1 अप्रैल से शुरू, जिनमें आपने अपनी आय कमाई, जैसे 2025-26। रिटर्न उस वर्ष के ख़त्म होने के बाद भरा जाता है। जानें यह कैसे काम करता है, आप किस वर्ष का रिटर्न भर रहे हैं, और आयकर अधिनियम, 2025 एक ही शब्द क्यों इस्तेमाल करता है।

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  • ITR की नियत तारीख चूक जाएँ तो क्या होता है?

    ITR की नियत तारीख चूकने से रास्ता बंद नहीं होता। आप देर से रिटर्न (बिलेटेड) फ़ाइल कर सकते हैं, पर लेट फ़ीस और ब्याज लग सकता है, और पुरानी कर व्यवस्था व ज़्यादातर नुक़सान का आगे ले जाना छूट जाता है। जानिए क्या बदलता है और क्या करें।

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सवाल और जवाब

कितनी बार संशोधन कर सकते हैं?

अवधि के अंदर जितनी बार ज़रूरत हो। हर संशोधित रिटर्न पिछले की जगह लेता है।

मेरा रिटर्न अभी ई-वेरिफ़ाई नहीं हुआ है।

तब वह फ़ाइल हुआ नहीं माना जाता। उसे ई-वेरिफ़ाई करें, या ग़लत हो तो पोर्टल पर डिस्कार्ड करके दोबारा फ़ाइल करें — संशोधन की ज़रूरत नहीं।

क्या संशोधन पर फ़ीस है?

31-Dec-2026 तक नहीं। उसके बाद 31-Mar-2027 तक संशोधन पर ₹5,000 फ़ीस है, या कुल आय ₹5,00,000 तक हो तो ₹1,000।

अवधि ख़त्म हो गई हो तो?

जोड़ने के लिए आय हो तो आप उसकी जगह अतिरिक्त टैक्स के साथ अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फ़ाइल कर सकते हैं।

विभाग से पहले खुद सुधार लें।

TaxCare के साथ आपके पहले रिटर्न पर 25% की छूट। फ़ीस आपकी आय के हिसाब से: ₹1,00,000 तक की आय पर मुफ़्त, फिर ₹49 से — और कभी भी ₹1,499 से ज़्यादा नहीं।

अपना ITR फ़ाइल करें