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TaxCare

भारत में कैपिटल गेन्स टैक्स: पूरी गाइड

कैपिटल गेन्स वह मुनाफ़ा है जो शेयर, म्यूचुअल फ़ंड, प्रॉपर्टी, सोना और दूसरी संपत्तियाँ बेचने पर होता है। इस गाइड में शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म गेन, होल्डिंग अवधि, टैक्स दरें, छूट और नुकसान के सेट-ऑफ़ की जानकारी है, कर वर्ष 2025-26 की दरों के साथ।

इस पेज पर

कैपिटल गेन वह मुनाफ़ा है जो आपको शेयर, म्यूचुअल फ़ंड, प्रॉपर्टी या सोने जैसी कैपिटल संपत्ति बेचने पर होता है। यह शॉर्ट-टर्म है या लॉन्ग-टर्म, यह इस पर निर्भर करता है कि आपने संपत्ति कितने समय तक रखी, और दोनों की दरें अलग हैं। कर वर्ष 2025-26 में लिस्टेड शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड के गेन पर 20% (शॉर्ट-टर्म) और ₹1,25,000 से ऊपर 12.5% (लॉन्ग-टर्म) टैक्स लगता है।

यहाँ दी गई दरें कर वर्ष 2025-26 के लिए पक्की की गई हैं। कर वर्ष 2026-27 के लिए ये अस्थायी हैं, क्योंकि उसके नियम 2025-26 जैसे ही दोहराए गए हैं और आयकर अधिनियम, 2025 या वित्त अधिनियम 2026 से मिलान करके पक्के नहीं किए गए हैं। 2026-27 के आँकड़ों पर भरोसा करने से पहले उन्हें दोबारा जाँच लें।

शॉर्ट-टर्म या लॉन्ग-टर्म

फ़र्क़ होल्डिंग अवधि से तय होता है।

संपत्ति

इससे ज़्यादा रखने पर लॉन्ग-टर्म

लिस्टेड शेयर, इक्विटी-आधारित म्यूचुअल फ़ंड यूनिट, UTI यूनिट, ज़ीरो-कूपन बॉन्ड, बिज़नेस-ट्रस्ट यूनिट

12 महीने

बाकी हर संपत्ति (प्रॉपर्टी, सोना, अनलिस्टेड शेयर, डेट फ़ंड वगैरह)

23-Jul-2024 या उसके बाद के ट्रांसफ़र पर 24 महीने

23-Jul-2024 से पहले के ट्रांसफ़र में बाकी संपत्तियों के लिए 36 महीने और अनलिस्टेड शेयर व प्रॉपर्टी के लिए 24 महीने चाहिए थे। इसलिए बिक्री की तारीख ध्यान से देखें।

टैक्स दरें

गेन

दर

लिस्टेड शेयर और इक्विटी फ़ंड पर शॉर्ट-टर्म गेन

20%

लिस्टेड शेयर और इक्विटी फ़ंड पर लॉन्ग-टर्म गेन

साल के ₹1,25,000 से ऊपर के गेन पर 12.5%

दूसरी संपत्तियों पर लॉन्ग-टर्म गेन

इंडेक्सेशन के बिना 12.5%

23-Jul-2024 से पहले ख़रीदी ज़मीन या इमारत पर लॉन्ग-टर्म गेन

विकल्प: इंडेक्सेशन के बिना 12.5%, या इंडेक्सेशन के साथ 20% (इन संपत्तियों के लिए प्रोविज़ो)

दूसरी संपत्तियों पर शॉर्ट-टर्म गेन

आपकी आय में जुड़ता है और आपके स्लैब की दर से टैक्स लगता है

वर्चुअल डिजिटल एसेट (क्रिप्टो)

फ़्लैट 30%, लागत के अलावा कोई कटौती नहीं, नुकसान का सेट-ऑफ़ नहीं

23-Jul-2024 से पहले दरें 15% और 10% थीं। उस तारीख को या उसके बाद की बिक्री पर नई दरें लगती हैं।

इंडेक्सेशन और ख़रीद की लागत

इंडेक्सेशन कॉस्ट इन्फ़्लेशन इंडेक्स (CII) से ख़रीद की लागत को महँगाई के हिसाब से बढ़ाता है। TaxCare के पास 2001-02 (100) से 2025-26 (376) तक का इंडेक्स है। जैसे, 2012-13 (इंडेक्स 200) में ख़रीदी और 2025-26 (इंडेक्स 376) में बेची गई प्रॉपर्टी की लागत, जहाँ इंडेक्सेशन मिलता है, 1.88 से गुणा होती है।

1-Feb-2018 से पहले ख़रीदे लिस्टेड शेयर और इक्विटी फ़ंड की लागत कम से कम 31-Jan-2018 की उनकी क़ीमत मानी जाती है (ग्रैंडफ़ादरिंग)। प्रॉपर्टी की बिक्री में, अगर स्टैंप-ड्यूटी वैल्यू बिक्री मूल्य से 10% से ज़्यादा है, तो स्टैंप-ड्यूटी वैल्यू को ही बिक्री मूल्य माना जाता है।

स्पेसिफ़ाइड म्यूचुअल फ़ंड

कुछ डेट-आधारित फ़ंड की यूनिट, जो 1-Apr-2023 या उसके बाद ख़रीदी गई हों, होल्डिंग अवधि चाहे जो हो, शॉर्ट-टर्म गेन की तरह टैक्स होती हैं (धारा 50AA)।

वे छूट जो गेन घटा सकती हैं

छूट

मोटा विचार

TaxCare के नियमों में सीमा

धारा 54 और 54F

रिहायशी मकान में दोबारा निवेश

नए मकान की लागत ₹10 करोड़ तक गिनी जाती है

धारा 54EC

6 महीने के अंदर तय बॉन्ड में निवेश

साल में ₹50 लाख तक

हर छूट की अपनी शर्तें हैं: क्या बेचा, क्या ख़रीदा और कब तक। आपकी बिक्री इसके लायक है या नहीं, यह टैक्स एक्सपर्ट जाँच सकता है।

नुकसान का सेट-ऑफ़

  • शॉर्ट-टर्म नुकसान को शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म, दोनों गेन से सेट-ऑफ़ किया जा सकता है।
  • लॉन्ग-टर्म नुकसान को सिर्फ़ लॉन्ग-टर्म गेन से सेट-ऑफ़ किया जा सकता है।
  • कैपिटल लॉस को सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या दूसरी आय से सेट-ऑफ़ नहीं किया जा सकता।
  • जो कैपिटल लॉस सेट-ऑफ़ नहीं हो पाया, उसे 8 साल तक आगे ले जाया जा सकता है, पर तभी जब रिटर्न समय पर भरा हो। देर से भरे रिटर्न में ज़्यादातर नुकसानों का कैरी-फ़ॉरवर्ड चला जाता है।

नई कर व्यवस्था की रिबेट और कैपिटल गेन्स

नई कर व्यवस्था की ₹60,000 की रिबेट सिर्फ़ सामान्य स्लैब आय पर लगे टैक्स को कवर करती है। यह विशेष दरों पर टैक्स वाले कैपिटल गेन्स का टैक्स कम नहीं करती।

रखने वाले रिकॉर्ड

  • कॉन्ट्रैक्ट नोट, ब्रोकर स्टेटमेंट और म्यूचुअल फ़ंड स्टेटमेंट, ख़रीद की तारीख़ और लागत के साथ।
  • प्रॉपर्टी के लिए सेल डीड, परचेज़ डीड और सुधार पर हुए ख़र्च का सबूत।
  • प्रॉपर्टी की स्टैंप-ड्यूटी वैल्यू।
  • छूट के लिए किए गए निवेश को दिखाने वाला बैंक स्टेटमेंट।

रिपोर्टिंग

लिस्टेड शेयरों पर ₹1,25,000 तक के लॉन्ग-टर्म गेन के बाद कैपिटल गेन्स ITR-1 में नहीं आते। बाकी कैपिटल गेन्स के लिए ITR-2 या ITR-3 चाहिए। देखें अपने ITR में कैपिटल गेन्स कैसे दिखाएँ और कौन-सा ITR फ़ॉर्म भरें।

TaxCare कैसे मदद करता है

OTP से आपकी सहमति के बाद TaxCare आपके AIS और TIS से प्रतिभूतियों और यूनिट की बिक्री पढ़ता है, ऊपर बताए नियमों से लॉट-स्तर पर गेन बनाता है और सेट-ऑफ़ व कैरी-फ़ॉरवर्ड लगाता है। यह ITR-2 या आपके डेटा के लिए ज़रूरी फ़ॉर्म चुनता है। अगर कोई बिक्री गाइडेड फ़्लो से बाहर की है, तो रिटर्न टैक्स एक्सपर्ट को सौंप दिया जाता है। देखें प्राइसिंग।

यह गाइड सामान्य जानकारी देती है, पेशेवर कर सलाह नहीं।

इस विषय पर सवाल

शेयरों पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स पर कितना टैक्स लगता है?

कर वर्ष 2025-26 के लिए TaxCare के नियमों के अनुसार, लिस्टेड शेयर और इक्विटी-आधारित म्यूचुअल फ़ंड 12 महीने से ज़्यादा रखकर 23-Jul-2024 या उसके बाद बेचने पर, साल के ₹1,25,000 से ऊपर के गेन पर 12.5%।

शेयरों पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स पर कितना टैक्स लगता है?

12 महीने के अंदर बेचे गए लिस्टेड शेयर और इक्विटी-आधारित म्यूचुअल फ़ंड पर 20%, यानी 23-Jul-2024 या उसके बाद की बिक्री पर।

लॉन्ग-टर्म गेन के लिए प्रॉपर्टी कितने समय तक रखनी होगी?

प्रॉपर्टी समेत ज़्यादातर दूसरी संपत्तियों के लिए 24 महीने से ज़्यादा, 23-Jul-2024 या उसके बाद के ट्रांसफ़र पर TaxCare के नियमों के अनुसार।

क्या कैपिटल लॉस को सैलरी की आय से सेट-ऑफ़ किया जा सकता है?

नहीं। कैपिटल लॉस सिर्फ़ कैपिटल गेन्स से ही सेट-ऑफ़ होता है, और समय पर रिटर्न भरने पर उसे 8 साल तक आगे ले जाया जा सकता है।

अपना ITR भरने के लिए तैयार हैं?

TaxCare आयकर पोर्टल से आपका AIS और TDS लाता है, हर आँकड़ा जाँचता है और वह रिटर्न भरता है जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा बचत हो। पहली फ़ाइलिंग पर 25% छूट।