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TaxCare

ITR-1 (सहज): कौन भर सकता है और कैसे

ITR-1 (सहज) सबसे सरल रिटर्न फ़ॉर्म है, उन निवासी व्यक्तियों के लिए जिनकी वेतन, एक मकान, ब्याज और छोटे कैपिटल गेन से आय ₹50 लाख तक है। शर्तें जाँचें और देखें कि इसे कैसे भरें।

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ITR-1, जिसे सहज भी कहते हैं, सबसे सरल इनकम टैक्स रिटर्न फ़ॉर्म है। यह ऐसे निवासी व्यक्ति के लिए है जिसकी कुल आय ₹50 लाख तक है और वेतन या पेंशन, एक मकान की संपत्ति और ब्याज जैसे अन्य स्रोतों से आती है। इसमें लिस्टेड शेयरों और इक्विटी फ़ंड पर ₹1,25,000 तक का दीर्घकालिक कैपिटल गेन और ₹5,000 तक की कृषि आय भी चलती है।

नीचे की शर्तें वही हैं जो TaxCare कर वर्ष 2025-26 के लिए लागू करता है। कर वर्ष 2026-27 का ITR-1 अभी जारी नहीं हुआ है, इसलिए 2026-27 का फ़ॉर्म और निर्देश आने पर इन शर्तों को उनसे दोबारा मिलाया जाएगा।

ITR-1 कौन भर सकता है

आप ITR-1 भर सकते हैं अगर आप निवासी व्यक्ति हैं और:

  • आपकी कुल आय ₹50 लाख या उससे कम है।
  • आपकी आय वेतन या पेंशन, एक मकान की संपत्ति और अन्य स्रोतों (ब्याज, लाभांश, पारिवारिक पेंशन) से है।
  • लिस्टेड इक्विटी के नियम के तहत आपका दीर्घकालिक कैपिटल गेन ₹1,25,000 या उससे कम है, और कोई और कैपिटल गेन नहीं है।
  • आपकी कृषि आय ₹5,000 या उससे कम है।

ITR-1 कौन नहीं भर सकता

आप ITR-1 नहीं भर सकते अगर आप:

  • अनिवासी हैं, या निवासी पर सामान्य रूप से निवासी नहीं हैं।
  • HUF हैं।
  • एक से ज़्यादा मकान की संपत्ति के मालिक हैं।
  • कारोबार या पेशे की आय है।
  • ऊपर की सीमा से ज़्यादा कैपिटल गेन हैं, जैसे संपत्ति, सोने या डेट फ़ंड पर हुआ लाभ।
  • लॉटरी या रेस के घोड़ों की जीत है।
  • सेट-ऑफ़ करने या आगे ले जाने लायक़ नुक़सान है।
  • विदेशी संपत्ति रखते हैं या विदेशी आय है।
  • किसी कंपनी के निदेशक हैं, या अनलिस्टेड शेयर रखते हैं।
  • नकद निकासी पर TDS कटा है, या स्टार्ट-अप ESOP पर टाला हुआ टैक्स है।
  • आपकी आय में किसी और की आय जुड़ती है।

इनमें से कुछ भी लागू हो तो हमारी गाइड "कौन-सा ITR फ़ॉर्म भरें" देखें। इनमें से कई मामलों में ITR-2 बनता है, और कारोबारी मामलों में ITR-3 या ITR-4।

ITR-1 में आप क्या बताते हैं

हिस्सा

क्या भरना है

व्यक्तिगत ब्योरा

नाम, PAN, आधार, पता, संपर्क, बैंक खाते

वेतन

Form 16 से सकल वेतन, भत्ते और परक्विज़िट, मानक कटौती

मकान की संपत्ति

मिला किराया, नगरपालिका कर, होम लोन का ब्याज

अन्य स्रोत

बचत और जमा पर ब्याज, लाभांश, पारिवारिक पेंशन

कैपिटल गेन

लिस्टेड इक्विटी पर दीर्घकालिक लाभ, सीमा के भीतर

छूट वाली आय

₹5,000 तक की कृषि आय, अन्य छूट वाली आय

कटौतियाँ

आपकी व्यवस्था के तहत, जैसे 80C, 80D और दान (पुरानी व्यवस्था)

भरा हुआ टैक्स

TDS, TCS, एडवांस टैक्स, सेल्फ़-असेसमेंट टैक्स

आप ITR-1 में वेतन के बकाये पर राहत (धारा 89) का दावा भी कर सकते हैं।

मानक कटौती और कर व्यवस्था

अगर आप वेतनभोगी हैं, तो कर वर्ष 2025-26 के TaxCare के नियमों के अनुसार मानक कटौती पुरानी व्यवस्था में ₹50,000 और नई व्यवस्था में ₹75,000 है।

आप कर व्यवस्था रिटर्न के भीतर ही चुनते हैं। तुलना कैसे करें, यह हमारी गाइड "पुरानी बनाम नई कर व्यवस्था" में है। ध्यान रखें कि TaxCare के नियमों में विलंबित रिटर्न में पुरानी व्यवस्था नहीं ली जा सकती, इसलिए नई व्यवस्था लागू होती है।

ITR-1 चरण दर चरण कैसे भरें

  1. अपना Form 16, AIS, TIS, और Form 26AS (कर वर्ष 2025-26 तक) या Form 168 (2026-27 से) जुटा लें।
  2. अपना वेतन, मकान की संपत्ति और दूसरी आय भरें। कई आँकड़े पोर्टल से पहले से भरे मिल सकते हैं।
  3. पुरानी और नई व्यवस्था की तुलना करें और एक चुनें।
  4. अगर आप पुरानी व्यवस्था में हैं, तो अपनी कटौतियाँ भरें।
  5. भरा हुआ टैक्स डालें और जो बाक़ी हो उसे सेल्फ़-असेसमेंट टैक्स के रूप में भरें।
  6. गणना जाँचें, रिफ़ंड के लिए बैंक खाता जोड़ें और सबमिट करें।
  7. 30 दिन के भीतर ई-वेरिफ़ाई करें। आधार OTP सबसे तेज़ तरीक़ा है।

ITR-1 की आम ग़लतियाँ

  • संपत्ति बेचने या विदेशी संपत्ति होने पर भी ITR-1 चुन लेना।
  • बचत खातों और जमा पर मिला वह ब्याज छोड़ देना जो AIS में दिखता है।
  • छूट वाली आय को शून्य भरना, जबकि वह AIS में दिख रही है।
  • रिटर्न का TDS Form 26AS या Form 168 से न मिलाना।
  • ई-वेरिफ़ाई करना भूल जाना।

अंतिम तारीख़

ज़्यादातर लोगों के लिए कर वर्ष 2026-27 की अंतिम तारीख़ 31-Jul-2027 है, किसी विस्तार के अधीन। पूरी सूची और विलंब शुल्क के लिए हमारी गाइड "ITR की अंतिम तारीख़ें" देखें।

TaxCare कैसे मदद करता है

TaxCare आपके डेटा को इन शर्तों से मिलाता है और ITR-1 तभी चुनता है जब वह सही बैठे। वह आपका Form 26AS या Form 168, AIS और TIS एक जगह ले आता है ताकि आप उन्हें Form 16 से मिला सकें, और दोनों कर व्यवस्थाओं में टैक्स निकालता है। आपकी मंज़ूरी के बिना रिटर्न सबमिट नहीं होता। अगर आपका डेटा ऐसा मामला दिखाए जिसे ITR-1 नहीं संभाल सकता, तो TaxCare बताता है कि क्यों, और आपको सही फ़ॉर्म या टैक्स एक्सपर्ट तक ले जाता है।

यह गाइड सामान्य जानकारी देती है, पेशेवर कर सलाह नहीं।

इस विषय पर सवाल

ITR-1 के लिए आय की सीमा क्या है?

आपकी कुल आय ₹50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और भी शर्तें हैं, जैसे सिर्फ़ एक मकान की संपत्ति होना और कोई विदेशी संपत्ति न होना।

क्या कैपिटल गेन होने पर मैं ITR-1 भर सकता हूँ?

सिर्फ़ तभी, जब लिस्टेड शेयरों और इक्विटी फ़ंड पर आपका दीर्घकालिक कैपिटल गेन ₹1,25,000 या उससे कम हो और कोई और कैपिटल गेन न हो।

क्या कंपनी का निदेशक ITR-1 भर सकता है?

नहीं। किसी कंपनी में निदेशक को ITR-2 या कोई और उपयुक्त फ़ॉर्म भरना होगा।

क्या कृषि आय होने पर मैं ITR-1 भर सकता हूँ?

हाँ, अगर वह ₹5,000 या उससे कम है। इससे ज़्यादा हो तो ITR-2 इस्तेमाल करें।

क्या ITR-1 में मैं पुरानी और नई व्यवस्था में से चुन सकता हूँ?

हाँ, आप रिटर्न में अपनी पसंद बताते हैं। TaxCare के नियमों में विलंबित रिटर्न में पुरानी व्यवस्था नहीं ली जा सकती।

अपना ITR भरने के लिए तैयार हैं?

TaxCare आयकर पोर्टल से आपका AIS और TDS लाता है, हर आँकड़ा जाँचता है और वह रिटर्न भरता है जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा बचत हो। पहली फ़ाइलिंग पर 25% छूट।