ITR फॉर्म: कौन सा फाइल करें · कर वर्ष 2025-26
मुझे कौन-सा ITR फ़ॉर्म भरना चाहिए? एक आसान गाइड
ITR-1 सरल वेतन और ब्याज की आय के लिए है, ITR-2 में कैपिटल गेन और एक से ज़्यादा मकान जुड़ते हैं, ITR-3 बही-खातों वाले कारोबार के लिए है, और ITR-4 प्रिज़म्प्टिव आय के लिए। सही फ़ॉर्म चुनने में यह गाइड मदद करेगी।
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सही ITR फ़ॉर्म आपकी आय और आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। ITR-1 सरल वेतन, पेंशन, एक मकान और ब्याज की आय के लिए है। ITR-2 उन लोगों के लिए है जिनकी कारोबारी आय नहीं है, पर कैपिटल गेन, एक से ज़्यादा मकान, विदेशी संपत्ति या ऐसा कुछ है। ITR-3 बही-खातों वाली कारोबारी या पेशे की आय के लिए है। ITR-4 प्रिज़म्प्टिव योजना के तहत कारोबारी या पेशे की आय के लिए है।
नीचे के नियम वही हैं जो TaxCare कर वर्ष 2025-26 के लिए लागू करता है। कर वर्ष 2026-27 के फ़ॉर्म अभी जारी नहीं हुए हैं, इसलिए 2026-27 के फ़ॉर्म और नियम आने पर इन सीमाओं को दोबारा जाँचा जाएगा।
चारों फ़ॉर्म एक नज़र में
फ़ॉर्म | किसके लिए | आम तौर पर कैसी आय |
|---|---|---|
ITR-1 (सहज) | ₹50 लाख तक की आय वाला निवासी व्यक्ति | वेतन, पेंशन, एक मकान की संपत्ति, ब्याज, लाभांश, छोटे कैपिटल गेन और कृषि आय |
ITR-2 | कारोबार या पेशे की आय के बिना व्यक्ति या HUF | कैपिटल गेन, एक से ज़्यादा मकान, विदेशी संपत्ति या आय, ज़्यादा कृषि आय |
ITR-3 | कारोबार या पेशे की आय और बही-खातों वाला व्यक्ति या HUF | कारोबार, ट्रेडिंग, F&O, पूरे खातों वाले पेशेवर |
ITR-4 (सुगम) | ₹50 लाख तक की आय और प्रिज़म्प्टिव आय वाला निवासी व्यक्ति या HUF | छोटा कारोबार या पेशा, जिस पर प्रिज़म्प्टिव आधार पर टैक्स लगता है |
HUF कभी ITR-1 नहीं भरता।
चरण 1: क्या आप ITR-1 भर सकते हैं?
आप ITR-1 तभी भर सकते हैं जब ये सभी बातें सही हों:
- आप निवासी व्यक्ति हैं (अनिवासी नहीं, और "निवासी पर सामान्य रूप से निवासी नहीं" भी नहीं)।
- आपकी कुल आय ₹50 लाख या उससे कम है।
- आपकी आय सिर्फ़ वेतन या पेंशन, एक मकान की संपत्ति और ब्याज जैसे अन्य स्रोतों से है।
- लिस्टेड शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड पर आपका दीर्घकालिक कैपिटल गेन ₹1,25,000 या उससे कम है, और कोई और कैपिटल गेन नहीं है।
- आपकी कृषि आय ₹5,000 या उससे कम है।
- आपकी लॉटरी या रेस के घोड़ों से कोई आय नहीं है।
- आपका कोई नुक़सान नहीं है जिसे सेट-ऑफ़ करना हो या आगे ले जाना हो।
- आपके पास विदेशी संपत्ति नहीं है और विदेशी आय भी नहीं है।
- आप किसी कंपनी में निदेशक नहीं हैं और आपके पास अनलिस्टेड शेयर नहीं हैं।
- नकद निकासी पर कोई TDS नहीं कटा है, और स्टार्ट-अप ESOP पर कोई टाला हुआ टैक्स नहीं है।
- आपकी आय में किसी और की आय नहीं जुड़ती (क्लबिंग)।
- आपकी कारोबार या पेशे की कोई आय नहीं है।
अगर हर बात सही है, तो ITR-1 भरें।
चरण 2: क्या आपकी कारोबार या पेशे की आय है?
अगर आप कारोबार या पेशे से कमाते हैं, तो ITR-1 नहीं चलेगा। अब ITR-3 और ITR-4 में से चुनें।
ITR-4 तब चलता है जब ये दोनों बातें सही हों:
- आपकी कारोबारी या पेशे की आय सिर्फ़ प्रिज़म्प्टिव योजनाओं (1961 के अधिनियम की धारा 44AD, 44ADA या 44AE) से निकाली गई है।
- आप ऊपर दी गई ITR-1 की बाक़ी शर्तें पूरी करते हैं, जैसे ₹50 लाख तक की आय और एक मकान।
ITR-3 तब लागू होता है जब आप पूरे बही-खाते रखते हैं, प्रिज़म्प्टिव योजना से बाहर निकल जाते हैं, या आपकी सट्टा या F&O आय है।
कर वर्ष 2026-27 से आयकर अधिनियम, 2025 इन तीनों प्रिज़म्प्टिव योजनाओं को एक ही धारा 58 में समेट देता है।
चरण 3: वरना, ITR-2 है
अगर आपकी कारोबार या पेशे की आय नहीं है, पर आप ITR-1 की कोई शर्त पूरी नहीं करते, तो आप ITR-2 भरते हैं। आम वजहें ये हैं:
- शेयरों, म्यूचुअल फ़ंड, संपत्ति या अन्य परिसंपत्तियों से ऐसे कैपिटल गेन जो ITR-1 की सीमा से ज़्यादा हैं।
- एक से ज़्यादा मकान की संपत्ति।
- ₹50 लाख से ऊपर की आय।
- विदेशी संपत्ति या विदेशी आय।
- निदेशक होना या अनलिस्टेड शेयर रखना।
- आगे ले जाने लायक़ नुक़सान।
- अनिवासी होना, या निवासी पर सामान्य रूप से निवासी न होना।
ITR-5, ITR-6 और ITR-7 का क्या?
ये फ़ॉर्म दूसरे तरह के करदाताओं के लिए हैं: ITR-5 फ़र्मों और ऐसी ही संस्थाओं के लिए, ITR-6 कंपनियों के लिए, और ITR-7 उन व्यक्तियों के लिए (कंपनियों समेत) जो 1961 के अधिनियम की धारा 139(4A) से 139(4D) के तहत रिटर्न भरते हैं, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाएँ।
TaxCare की गाइडेड फ़ाइलिंग व्यक्तियों और HUF के लिए ITR-1 से ITR-4 तक आती है। दूसरे मामलों में टैक्स एक्सपर्ट मदद कर सकता है।
कुछ झटपट उदाहरण
- बैंक ब्याज की आय और एक होम लोन वाला वेतनभोगी कर्मचारी: ITR-1।
- एक साल से ज़्यादा रखने के बाद शेयर बेचकर ₹3,00,000 का मुनाफ़ा कमाने वाला वेतनभोगी कर्मचारी: ITR-2।
- क्लाइंट्स को इनवॉइस भेजने वाला डिज़ाइनर, जो प्रिज़म्प्टिव टैक्स चुनता है: ITR-4।
- पूरे बही-खातों और टैक्स ऑडिट वाला दुकानदार: ITR-3।
- दूसरे मकान को किराये पर देने वाला वेतनभोगी व्यक्ति: ITR-2।
ग़लत फ़ॉर्म चुन लिया तो?
विभाग रिटर्न को त्रुटिपूर्ण मान सकता है और 1961 के अधिनियम की धारा 139(9) के तहत नोटिस भेज सकता है। त्रुटि सुधारने के लिए आपको नोटिस से 15 दिन मिलते हैं, और अगर अधिकारी आपके आवेदन पर इजाज़त दे, तो ज़्यादा समय भी मिल सकता है। अगर आप इसे ठीक नहीं करते, तो रिटर्न को अमान्य माना जा सकता है, मानो आपने भरा ही न हो। आप ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर Pending Actions > e-Proceedings में जवाब देते हैं। अगर अंतिम तारीख़ नहीं निकली है, तो आप सही फ़ॉर्म के साथ नया या संशोधित रिटर्न भी भर सकते हैं। नया रिटर्न देर से भरा जाए तो विलंब शुल्क और ब्याज लग सकते हैं।
TaxCare कैसे मदद करता है
TaxCare आपसे चुनवाने के बजाय आपके डेटा से फ़ॉर्म चुन लेता है। वह आपका वेतन, मकान की संपत्ति, कैपिटल गेन, कारोबारी आय और दूसरी बातें देखता है, नियमों के हिसाब से सबसे सरल फ़ॉर्म से शुरू करता है और तभी आगे बढ़ता है जब कोई बात उसे ज़रूरी बनाए। वह यह भी दिखाता है कि ऐसा क्यों हुआ, जैसे "आपके कैपिटल गेन आपको ITR-2 पर ले जाते हैं"। अगर डेटा किसी ऐसे मामले की ओर इशारा करे जिसे सिर्फ़ टैक्स एक्सपर्ट भरता है, जैसे नकद निकासी पर TDS, तो TaxCare रिटर्न उसे सौंप देता है।
यह गाइड सामान्य जानकारी देती है, पेशेवर कर सलाह नहीं।
इस विषय पर सवाल
वेतनभोगी लोगों के लिए कौन-सा ITR फ़ॉर्म है?
जिन वेतनभोगी लोगों की आय सरल है, उनमें से कई ITR-1 भरते हैं। अगर आपके कैपिटल गेन ITR-1 की सीमा से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा मकान हैं, विदेशी संपत्ति है या कोई और ख़ास मामला है, तो आप ITR-2 भरते हैं।
ग़लत ITR फ़ॉर्म भर दिया तो क्या होगा?
विभाग रिटर्न को त्रुटिपूर्ण मान सकता है और सही फ़ॉर्म भरने के लिए नोटिस भेज सकता है। सबमिट करने से पहले ध्यान से फ़ॉर्म चुनना बेहतर है।
क्या कैपिटल गेन होने पर मैं ITR-1 भर सकता हूँ?
सिर्फ़ तभी, जब लिस्टेड शेयरों और इक्विटी फ़ंड पर आपका दीर्घकालिक कैपिटल गेन ₹1,25,000 के भीतर हो और कोई और कैपिटल गेन न हो। वरना ITR-2 इस्तेमाल करें।
फ़्रीलांसर कौन-सा फ़ॉर्म भरता है?
प्रिज़म्प्टिव कराधान चुनने वाला फ़्रीलांसर आम तौर पर ITR-4 भरता है। जो फ़्रीलांसर पूरे बही-खाते रखता है, या जिसकी ट्रेडिंग आय है, वह ITR-3 भरता है।
अपना ITR भरने के लिए तैयार हैं?
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