ITR फाइल करने की बुनियादी बातें · कर वर्ष 2026-27
कर वर्ष 2026-27 के लिए ITR की अंतिम तारीख़ें
कर वर्ष 2026-27 के लिए ज़्यादातर व्यक्तियों की ITR अंतिम तारीख़ 31-Jul-2027 है, कुछ कारोबारी और ऑडिट वाले मामलों में तारीख़ें बाद की हैं। सभी अहम तारीख़ें, और चूकने पर विलंब शुल्क व ब्याज यहाँ देखें।
इस पेज पर
कर वर्ष 2026-27 के लिए, जिन व्यक्तियों के खातों का ऑडिट ज़रूरी नहीं है, उनके लिए ITR की सामान्य अंतिम तारीख़ 31-Jul-2027 है। कारोबार या पेशे की आय हो और ऑडिट न हो तो यह 31-Aug-2027 है, और जहाँ ऑडिट ज़रूरी है वहाँ 31-Oct-2027। इस कर वर्ष का रिटर्न 01-Apr-2027 से भरा जा सकता है, और CBDT किसी भी साल तारीख़ें बढ़ा सकता है।
कर वर्ष 2026-27 के लिए TaxCare का अपना नियम-सेट अनंतिम है: उसमें कर वर्ष 2025-26 के नियम ही आगे लिए गए हैं और उसे 2027 के फ़ॉर्मों से मिलाकर अभी पुष्ट नहीं किया गया है। नीचे दी गई तारीख़ें वित्त अधिनियम, 2026 से संशोधित आयकर अधिनियम, 2025 से मिलाकर जाँची गई हैं।
कर वर्ष 2026-27 की अहम तारीख़ें
कौन या क्या | तारीख़ |
|---|---|
रिटर्न भरना शुरू | 01-Apr-2027 |
अंतिम तारीख़, खातों का ऑडिट ज़रूरी नहीं (ज़्यादातर वेतनभोगी और निवेशक) | 31-Jul-2027 |
अंतिम तारीख़, कारोबार या पेशे की आय, खातों का ऑडिट ज़रूरी नहीं | 31-Aug-2027 |
अंतिम तारीख़, खातों का ऑडिट ज़रूरी | 31-Oct-2027 |
अंतिम तारीख़, ट्रांसफ़र प्राइसिंग रिपोर्ट ज़रूरी | 30-Nov-2027 |
विलंबित रिटर्न की आख़िरी तारीख़ | 31-Dec-2027 |
ये तारीख़ें आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 263(1)(c) से तय होती हैं, जिसे वित्त अधिनियम, 2026 ने बदला है। 31 अगस्त की तारीख़ उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसकी कारोबार या पेशे की आय है और खातों का ऑडिट ज़रूरी नहीं, और ऐसी फ़र्म के पार्टनर पर भी। 31 अक्टूबर की तारीख़ कंपनियों पर, उन व्यक्तियों पर जिनके खातों का ऑडिट होना है, और ऑडिट वाली फ़र्मों के पार्टनरों पर लागू होती है। 30 नवंबर की तारीख़ वहाँ लागू होती है जहाँ धारा 172 के तहत ट्रांसफ़र प्राइसिंग रिपोर्ट ज़रूरी है। बाक़ी सभी 31 जुलाई तक रिटर्न भरते हैं।
विलंबित रिटर्न कर वर्ष के अंत से नौ महीने के भीतर, या निर्धारण पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, भरा जा सकता है। कर वर्ष 2026-27 के लिए यह 31-Dec-2027 है।
क्या अंतिम तारीख़ बदल सकती है?
हाँ। CBDT आदेश जारी करके अंतिम तारीख़ बढ़ा सकता है। कर वर्ष 2024-25 के लिए 31-Jul-2025 की तारीख़ बढ़ाकर 16-Sep-2025 की गई थी, और बढ़ी हुई तारीख़ तक भरा गया रिटर्न समय पर माना गया, उस पर देरी का कोई विलंब शुल्क या ब्याज नहीं लगा। इंतज़ार करने का फ़ैसला करने से पहले हमेशा देखें कि कोई नया सर्कुलर आया है या नहीं।
अंतिम तारीख़ चूक गए तो?
ऊपर बताई आख़िरी तारीख़ तक आप विलंबित रिटर्न भर सकते हैं। इसमें आपको देना होगा:
- विलंब शुल्क ₹5,000। अगर आपकी कुल आय ₹5,00,000 या उससे कम है, तो शुल्क ₹1,000 है। कर वर्ष 2026-27 के लिए यही रक़में आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 428(a) में हैं, जिसे वित्त अधिनियम, 2026 ने बदला है।
- ब्याज जो टैक्स अब भी बाक़ी है उस पर हर महीने या महीने के हिस्से पर 1%, अंतिम तारीख़ के अगले दिन से गिनकर।
- पाबंदियाँ: TaxCare के नियमों में विलंबित रिटर्न में पुरानी कर व्यवस्था नहीं ली जा सकती, और ज़्यादातर नुक़सान आगे नहीं ले जाए जा सकते।
विलंब शुल्क सिर्फ़ उन लोगों पर लगता है जिन्हें रिटर्न भरना ज़रूरी था। जिसकी आय रिटर्न भरने की सीमा से कम है, उसे देर से भरने पर कोई शुल्क नहीं देना होता।
विलंबित रिटर्न की अवधि के बाद
अगर विलंबित रिटर्न की अवधि भी निकल चुकी है, तब भी आप अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) भर सकते हैं। इसमें आप कितनी देर से हैं, उसके हिसाब से देय टैक्स और ब्याज का 25%, 50%, 60% या 70% अतिरिक्त टैक्स लगता है। इससे रिफ़ंड का दावा नहीं किया जा सकता और नुक़सान भी नहीं दिखाया जा सकता।
कर वर्ष 2025-26 के लिए TaxCare के नियमों में अपडेटेड रिटर्न की अवधि 01-Jan-2027 से 31-Mar-2031 है। कर वर्ष 2026-27 के लिए आयकर अधिनियम, 2025 कर वर्ष के ठीक बाद आने वाले वर्ष के अंत से 48 महीने के भीतर अपडेटेड रिटर्न की अनुमति देता है, यानी 31-Mar-2032 तक।
रिटर्न में सुधार
संशोधित रिटर्न से आप भरे हुए रिटर्न की ग़लतियाँ ठीक कर सकते हैं। हाल के सालों के लिए TaxCare के नियमों में इसकी आख़िरी तारीख़ कर वर्ष के बाद की 31 मार्च है, और 31 दिसंबर के बाद संशोधन करने पर अतिरिक्त शुल्क लगता है। कर वर्ष 2026-27 के लिए वित्त अधिनियम, 2026 कर वर्ष के अंत से बारह महीने के भीतर, या निर्धारण पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, संशोधित रिटर्न की अनुमति देता है: यानी 31-Mar-2028। साल ख़त्म होने के नौ महीने बाद (31-Dec-2027 के बाद) भरे गए संशोधित रिटर्न पर ₹5,000 शुल्क लगता है, या ₹1,000 अगर आपकी कुल आय ₹5,00,000 या उससे कम है।
क्या आप अब भी कर वर्ष 2025-26 का रिटर्न भर रहे हैं?
कर वर्ष 2025-26 की सामान्य अंतिम तारीख़ ज़्यादातर लोगों के लिए 31-Jul-2026 थी, और बिना ऑडिट वाली कारोबारी या पेशे की आय के लिए 31-Aug-2026। उसके बाद भरा गया रिटर्न विलंबित है, और उसकी आख़िरी तारीख़ 31-Dec-2026 है। ऑडिट वाले मामलों के लिए CBDT ने इस साल की अंतिम तारीख़ 31-Oct-2026 से बढ़ाकर 21-Nov-2026 कर दी (सर्कुलर संख्या 07/2026, दिनांक 28-Sep-2026)।
एडवांस टैक्स की तारीख़ें
अगर TDS के बाद साल का आपका टैक्स ₹10,000 या उससे ज़्यादा बनता है, तो उम्मीद की जाती है कि आप कर वर्ष के दौरान किस्तों में एडवांस टैक्स भरेंगे। ये तारीख़ें और कुल कितना हिस्सा भरना है, नीचे हैं।
तारीख़ तक | आपके टैक्स का कुल हिस्सा |
|---|---|
15 जून | 15% |
15 सितंबर | 45% |
15 दिसंबर | 75% |
15 मार्च | 100% |
कर वर्ष में कभी भी 60 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र का निवासी व्यक्ति, जिसकी कारोबार या पेशे से कोई आय नहीं है, उसे एडवांस टैक्स नहीं भरना पड़ता। अगर आप कारोबार या पेशे की आय प्रिज़म्प्टिव योजना के तहत घोषित करते हैं, तो आप पूरा एडवांस टैक्स 15 मार्च तक एक ही किस्त में भर सकते हैं।
इन तारीख़ों को चूकने पर ब्याज लग सकता है, जो रिटर्न देर से भरने के विलंब शुल्क से अलग है।
TaxCare कैसे मदद करता है
TaxCare देखता है कि आपका रिटर्न समय पर है या विलंबित, और ऊपर दिखाए गए नियमों से ही विलंब शुल्क और ब्याज निकालता है। वह रिटर्न भरने के बाद आपको ई-वेरिफ़ाई की याद दिलाता है, क्योंकि जो रिटर्न 30 दिन के भीतर वेरिफ़ाई नहीं होता, वह गिना नहीं जाता।
यह गाइड सामान्य जानकारी देती है, पेशेवर कर सलाह नहीं।
इस विषय पर सवाल
कर वर्ष 2026-27 के लिए ITR की अंतिम तारीख़ क्या है?
आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 263(1)(c) के तहत ज़्यादातर व्यक्तियों के लिए 31-Jul-2027, बिना ऑडिट वाली कारोबारी या पेशे की आय के लिए 31-Aug-2027, और जहाँ ऑडिट ज़रूरी है वहाँ 31-Oct-2027 है। CBDT ने कोई विस्तार घोषित किया हो तो वह भी देखें।
अंतिम तारीख़ चूकने पर विलंब शुल्क कितना है?
कर वर्ष 2025-26 के नियमों के अनुसार शुल्क ₹5,000 है, या ₹1,000 अगर आपकी कुल आय ₹5,00,000 या उससे कम है। जो टैक्स अब भी बाक़ी है, उस पर हर महीने या महीने के हिस्से पर 1% ब्याज भी लगता है।
क्या अंतिम तारीख़ बढ़ाई जा सकती है?
हाँ। CBDT ने कुछ सालों में तारीख़ बढ़ाई है। कर वर्ष 2024-25 के लिए 31-Jul-2025 की तारीख़ बढ़ाकर 16-Sep-2025 की गई थी।
रिटर्न भरना कब शुरू होता है?
किसी कर वर्ष का रिटर्न उसके ख़त्म होने के बाद आने वाली 1 अप्रैल से भरा जा सकता है। कर वर्ष 2026-27 के लिए यह 01-Apr-2027 है।
अपना ITR भरने के लिए तैयार हैं?
TaxCare आयकर पोर्टल से आपका AIS और TDS लाता है, हर आँकड़ा जाँचता है और वह रिटर्न भरता है जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा बचत हो। पहली फ़ाइलिंग पर 25% छूट।