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TaxCare

पहली बार ITR फ़ाइल करना: कदम दर कदम गाइड

पहला इनकम टैक्स रिटर्न भरना दिखने से ज़्यादा आसान है। कदम क्रम से चलें: दस्तावेज़ इकट्ठा करें, अपने आय स्टेटमेंट जाँचें, सही फ़ॉर्म और कर व्यवस्था चुनें, टैक्स देखें, फ़ाइल करें और 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफ़ाई करें।

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अपने पहले रिटर्न के लिए इस क्रम में चलें: दस्तावेज़ इकट्ठा करें, देखें कि विभाग को आपकी आय के बारे में पहले से क्या पता है, सही ITR फ़ॉर्म और कर व्यवस्था चुनें, टैक्स के आँकड़े जाँचें, फ़ाइल करें, और फिर 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफ़ाई करें। जाँच वाला कदम छोड़ देना ही सबसे आम कारण है कि पहला रिटर्न बाद में सुधारना पड़ता है।

नीचे दिए आँकड़े और तारीखें कर वर्ष 2025-26 की हैं (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक कमाई गई आय, जो 2026 में फ़ाइल होती है)। यह वर्ष आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आता है।

कदम 1: देखें कि आपको फ़ाइल करना ज़रूरी है या नहीं

कई पहली बार फ़ाइल करने वालों को पक्का नहीं होता कि फ़ाइल करना ज़रूरी है या नहीं। कुछ लोगों को कम आय में भी फ़ाइल करना पड़ता है, और कुछ रिफ़ंड लेने या आय का रिकॉर्ड बनाने के लिए अपनी मर्ज़ी से फ़ाइल करते हैं। पहले पढ़ें इनकम टैक्स रिटर्न किसे फ़ाइल करना ज़रूरी है।

कदम 2: अपने दस्तावेज़ इकट्ठा करें

दस्तावेज़

इसकी ज़रूरत क्यों

PAN और आधार

PAN से आपके रिटर्न की पहचान होती है। ई-वेरिफ़ाई के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर इस्तेमाल होता है

Form 16 (सैलरी)

आपके नियोक्ता का सैलरी और काटे गए टैक्स का प्रमाणपत्र

बैंक स्टेटमेंट और ब्याज प्रमाणपत्र

सेविंग्स और फ़िक्स्ड डिपॉज़िट का ब्याज कर योग्य आय है

किराए और मकान संपत्ति के रिकॉर्ड

मिले किराए या होम लोन के ब्याज के लिए

कैपिटल गेन स्टेटमेंट

आपने जो शेयर, म्यूचुअल फ़ंड या संपत्ति बेची उसके लिए

कटौतियों के प्रमाण

केवल तभी, जब आप पुरानी कर व्यवस्था इस्तेमाल करने वाले हों

2026 के नियमों में सैलरी के TDS के लिए Form 16 की जगह Form 130 आता है, पर कर वर्ष 2025-26 के लिए आपको Form 16 ही दिखेगा।

कदम 3: अपना AIS और Form 26AS जाँचें

विभाग के पास आपकी आय की जानकारी पहले से होती है: बैंकों का दिया ब्याज, डिविडेंड, शेयरों की बिक्री और TDS। आपका वार्षिक सूचना विवरण और Form 26AS यह दिखाते हैं। कर वर्ष 2025-26 के लिए TDS स्टेटमेंट Form 26AS है। 2026-27 से यह Form 168 है। देखें Form 26AS बनाम Form 168।

इनकी अपने रिकॉर्ड से तुलना करें। अगर आप ऐसी आय छोड़ देते हैं जो इनमें दिखती है, तो मिसमैच का नोटिस आ सकता है। टैक्स क्रेडिट Form 26AS (या Form 168) से आता है, इसलिए देखें कि जो TDS आप मान रहे हैं वह सब वहाँ है।

कदम 4: अपना ITR फ़ॉर्म चुनें

फ़ॉर्म आपकी आय पर निर्भर करता है:

  • ITR-1 (सहज): निवासी व्यक्ति, सैलरी या पेंशन, एक मकान संपत्ति, दूसरे स्रोत, और कुल आय ₹50 लाख तक। सूचीबद्ध शेयरों और इक्विटी फ़ंड पर लंबी अवधि का कैपिटल गेन केवल ₹1,25,000 तक चलता है।
  • ITR-2: इससे ज़्यादा कैपिटल गेन, एक से ज़्यादा मकान संपत्ति, विदेशी संपत्ति और ऐसे ही मामलों के लिए।
  • ITR-3 या ITR-4: अगर आपकी कारोबारी या पेशेवर आय है।

पूरी सूची के लिए देखें मुझे कौन-सा ITR फ़ॉर्म भरना चाहिए।

कदम 5: कर व्यवस्था चुनें

नई कर व्यवस्था में स्लैब कम हैं और ऐसा रिबेट है जिससे ₹12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगता, पर कटौतियाँ कम मिलती हैं। पुरानी कर व्यवस्था में 80C और 80D जैसी कटौतियाँ मिलती हैं। दोनों का हिसाब लगाएँ। देखें पुरानी बनाम नई कर व्यवस्था।

कदम 6: टैक्स जाँचें और फ़ाइल करें

गणना देखें: हेड के हिसाब से आय, कटौतियाँ, टैक्स, 4% सेस, TDS और पहले से भरा एडवांस टैक्स। नतीजा या तो देय टैक्स होता है या रिफ़ंड। अगर टैक्स देना है, तो जमा करने से पहले भरें। फिर रिटर्न फ़ाइल करें।

जिस व्यक्ति पर ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए सामान्य नियत तारीख कर वर्ष के बाद की 31 जुलाई है। बिना ऑडिट वाली कारोबारी या पेशेवर आय के लिए यह 31 अगस्त है, और ऑडिट हो तो 31 अक्टूबर। विभाग कभी-कभी तारीख बढ़ा देता है, इसलिए ताज़ा सूचना देखें।

अगर आप तारीख चूक जाते हैं, तो भी 31 दिसंबर तक देर से रिटर्न (बिलेटेड) फ़ाइल कर सकते हैं, धारा 234F की देरी की फ़ीस के साथ: ₹5,000, या अगर आपकी कुल आय ₹5,00,000 या उससे कम है तो ₹1,000। TaxCare के नियमों में देर से भरे रिटर्न में पुरानी कर व्यवस्था नहीं चल सकती।

कदम 7: ई-वेरिफ़ाई करें

ई-वेरिफ़ाई करने तक फ़ाइलिंग पूरी नहीं होती। आपके पास 30 दिन हैं। सबसे तेज़ तरीका आधार OTP है। देखें अपना ITR कैसे ई-वेरिफ़ाई करें।

कदम 8: रिकॉर्ड संभालकर रखें और रिफ़ंड देखें

पावती और रिटर्न की एक कॉपी सहेज लें। फिर प्रोसेसिंग के चरण और रिफ़ंड पर नज़र रखें। देखें इनकम टैक्स रिफ़ंड की स्थिति और देरी।

पहली बार वालों की आम गलतियाँ

  • AIS और Form 26AS जाँचे बिना फ़ाइल करना।
  • सेविंग्स खातों और फ़िक्स्ड डिपॉज़िट का ब्याज भूल जाना।
  • ई-वेरिफ़ाई न करना।
  • कटौतियों के प्रमाण के बिना पुरानी कर व्यवस्था चुनना।

TaxCare कैसे मदद करता है

TaxCare आपकी सैलरी, TDS और दूसरी आय का ब्योरा आयकर पोर्टल से ले आता है, उसे आपके AIS, Form 26AS या Form 168 से मिलाता है, दोनों कर व्यवस्थाओं में टैक्स निकालता है और आपके डेटा से फ़ॉर्म चुनता है। आपकी मंज़ूरी के बिना कुछ भी जमा नहीं होता, और आप सीधे आधार OTP ई-वेरिफ़िकेशन पर पहुँचा दिए जाते हैं। अगर आपका मामला खुद फ़ाइल करने से आगे का है, तो आप उसे टैक्स एक्सपर्ट को सौंप सकते हैं। देखें अपना रिटर्न कैसे फ़ाइल करें और कीमतें।

यह गाइड सामान्य जानकारी देती है, पेशेवर कर सलाह नहीं।

इस विषय पर सवाल

अपना पहला ITR शुरू करने से पहले मुझे क्या चाहिए?

आपका PAN, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, बैंक खाते का ब्योरा, नौकरीपेशा हैं तो Form 16, और ब्याज, किराए या कैपिटल गेन जैसी दूसरी आय के रिकॉर्ड। आपका AIS और Form 26AS यह जाँचने में मदद करते हैं कि कुछ छूटा तो नहीं।

कर वर्ष 2025-26 के लिए फ़ाइल करने की आख़िरी तारीख क्या है?

जिस व्यक्ति के खातों का ऑडिट नहीं होना है, उसके लिए सामान्य नियत तारीख 31 जुलाई 2026 है। बिना ऑडिट वाली कारोबारी या पेशेवर आय के लिए यह 31 अगस्त 2026 है और जहाँ ऑडिट लागू है वहाँ 31 अक्टूबर 2026। विभाग ये तारीखें बढ़ा सकता है, इसलिए ताज़ा सूचना देखें।

अगर मेरी आय छूट की सीमा से कम है तो क्या मुझे फ़ाइल करना ज़रूरी है?

हमेशा नहीं, पर कुछ अपवाद हैं, जैसे बड़ी जमा रकमें या विदेशी संपत्ति। अपना मामला जाँचने के लिए किसे फ़ाइल करना ज़रूरी है, इस पर हमारी गाइड पढ़ें।

क्या सबमिट दबाने के बाद फ़ाइलिंग पूरी हो जाती है?

नहीं। आपको 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफ़ाई करना होता है। जो रिटर्न ई-वेरिफ़ाई नहीं होता, उसे कभी फ़ाइल हुआ ही नहीं माना जाता।

क्या मैं परिवार के किसी सदस्य के लिए फ़ाइल कर सकता हूँ?

हाँ, हर व्यक्ति अपने PAN से फ़ाइल करता है। TaxCare में आप परिवार के सदस्य जोड़ सकते हैं और हर एक के लिए अलग से फ़ाइल कर सकते हैं।

अपना ITR भरने के लिए तैयार हैं?

TaxCare आयकर पोर्टल से आपका AIS और TDS लाता है, हर आँकड़ा जाँचता है और वह रिटर्न भरता है जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा बचत हो। पहली फ़ाइलिंग पर 25% छूट।